जिला अधिकारी के० विजयेन्द्र पांण्यिन ने बताया* कि वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए , लॉकडाउन दृष्टिगत के साथ-साथ , लगाया गया धारा 144..

जिलाधिकारी के0 विजयेन्द्र पाण्डियन ने बताया है कि कोराना वायरस के संकमण से बचाव के लिये लागू किये गये लाकडाउन दृष्टिगत  आम जनता को अवगत कराया जाता है कि आम जनता प्रातः 9.30 बजे तक अपनी आवष्यक सम्रागी जैसे पेपर,दूध,राषन और सब्जी इत्यादि की खरीददारी कर सकती है उन्होने यह भी अवगत कराया जाता है कि जनपद मे धारा 144 लागू है इस लिये 4 व्यक्तियो से अधिक लोग एक साथ मे नही जा सकते है। यह आदेष 25 मार्च तक लागू है।