लखनऊ *
यूपी में 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं को वाहन चलाने पर प्रतिबंध ।
दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगाया गया प्रतिबंध ।
यूपी परिवहन आयुक्त ने जारी किए स्पष्ट निर्देश ।
18 वर्ष से कम आयु के छात्र और छात्राएं नहीं चला सकेंगे वाहन।
सभी आरएम, एआरएम और आरटीओ को निर्देश जारी ।
सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले ज्यादातर बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।
किसी भी नाबालिग के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने की रोक ।
नाबालिक से वाहन चलवाने पर वाहन स्वामी को किया जाएगा दंडित।
वाहन स्वामी को 3 वर्ष तक कारावास और 25 हजार का होगा जुर्माना।
वैध लाइसेंस के साथ 16 वर्ष के नाबालिक चला सकेंगे 50 सीसी इंजन की बाइक।
कलाम द ग्रेट न्यूज। खबरें सबसे पहले।
kalamthegreat9936@gmail.com
Contact number - 9453288935 , कलाम द ग्रेट न्यूज में विज्ञापन अथवा पत्रावली छपवाने हेतु संपर्क करें।