*कलाम द ग्रेट न्यूज क्राइम ब्यूरो विनोद सोनकर*
प्रेस नोट जनपद खीरी दिनांक 07.03.2024
उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा आपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम मे आज दिनांक 06.03.2024 को 08 मामलें मे माननीय न्यायालय खीरी द्वारा दण्डित किया गया है सजा का विवरण निम्नवत है-
1.वर्ष 2022 में थाना गोला जनपद खीरी पर अभि0गण
1. नवाब पुत्र सेन्दू नि0 केशरीपुर थाना मैलानी जनपद खीरी 2. शराफत पुत्र मुबारक अली 3. वारिस पुत्र मुबारक अली नि0गण काशीराम कालोनी कस्बा व थाना गोला जनपद खीरी के द्वारा भिन्न भिन्न अपराध कारित कर क्षेत्र मे भय व्याप्त करने पर मु0अ0सं0 314/22 धारा 2(ख)(1)/3 यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना गोला जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ADJ- 4 खीरी द्वारा करते हुए आज दिनांक 07.03.2024 को अभियुक्तगण 1. नवाब 2. शराफत 3. वारिस उपरोक्त को 02 – 02 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 – 5000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
2.वर्ष 2023 में थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर अभि0 मुकेश कुमार पुत्र रामस्वरूप नि0 मो0 पूर्वी लखपेड़ा थाना मोहम्मदी जनपद खीरी के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने पर मु0अ0सं0 604/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ACJM मोहम्मदी खीरी द्वारा करते हुए आज दिनांक 07.03.2024 को अभियुक्त मुकेश कुमार उपरोक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि का कारावास व 1000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
3.वर्ष 1999 में थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर अभि0 बालकराम पुत्र भाईलाल उर्फ पट्टे नि0 बौधनिया थाना मोहम्मदी जनपद खीरी के कब्जे से 07 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद होने पर मु0अ0सं0 433/1999 धारा 60/62 आबकारी अधि0 थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ACJM मोहम्मदी खीरी द्वारा करते हुए आज दिनांक 07.03.2024 को अभियुक्त बालकराम उपरोक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि का कारावास व 700/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
4.वर्ष 2010 में थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर अभि0 विष्णु कहार पुत्र प्यारेलाल नि0 पालचक थाना मोहम्मदी जनपद खीरी के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद होने पर मु0अ0सं0 215/2010 धारा 60(2) आबकारी अधि0 थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ACJM मोहम्मदी खीरी द्वारा करते हुए आज दिनांक 07.03.2024 को अभियुक्त विष्णु कहार उपरोक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि का कारावास व 500/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
5.वर्ष 2005 में थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर अभि0 सालिगराम पुत्र रामलाल नि0 बौधनिया थाना मोहम्मदी जनपद खीरी के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद होने पर मु0अ0सं0 05/2005 धारा 60(2) आबकारी अधि0 थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ACJM मोहम्मदी खीरी द्वारा करते हुए आज दिनांक 07.03.2024 को अभियुक्त सालिग राम उपरोक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि का कारावास व 500/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
6.वर्ष 2005 में थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर अभि0 नन्हेलाल पुत्र रोशनलाल शर्मा नि0 झखरा थाना मोहम्मदी जनपद खीरी के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद होने पर मु0अ0सं0 578/2005 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ACJM मोहम्मदी खीरी द्वारा करते हुए आज दिनांक 07.03.2024 को अभियुक्त नन्हेलाल उपरोक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि का कारावास व 500/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
7.वर्ष 2005 में थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर अभि0 सोहनलाल उर्फ सोनू पुत्र रामगुलाम नि0 नकेड़ा थाना मोहम्मदी जनपद खीरी के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद होने पर मु0अ0सं0 62/2005 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ACJM मोहम्मदी खीरी द्वारा करते हुए आज दिनांक 07.03.2024 को अभियुक्त सोहनलाल उर्फ सोनू उपरोक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि का कारावास व 500/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
8.वर्ष 2005 में थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर अभि0 सुनील पुत्र बाबूराम यादव नि0 वीरपुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने पर मु0अ0सं0 1046/2005 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ACJM मोहम्मदी खीरी द्वारा करते हुए आज दिनांक 07.03.2024 को अभियुक्त सुनील उपरोक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि का कारावास व 500/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
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