उत्तर प्रदेश ब्यूरो विनोद सोनकर*
9721745449
कानपुर देहात -*दिनांक- 13.09.2024
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन*
, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद कानपुर देहात में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद कानपुर देहात पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए आज दिनांक 13.09.2024 को कुल 03 अभियोगों में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गयी जिसका विवरण निम्न है
1. थाना मंगलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 116/2003 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त जय सिंह पुत्र हरिराम
केवट निवासी ग्राम सेवारामपुर परौंख थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर माननीय
न्यायालय JM-1 जनपद कानपुर देहात द्वारा दोष सिद्ध करते हुए मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त को जेल में बितायी
गयी अवधि को समायोजित करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया
गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिन के साधारण कारवास की सजा भुगतनी होगी।
2. थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 17/2007 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम बनाम अभियुक्त शानू पुत्र इस्लाम निवासी कटरा मौहल्ला अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर माननीय न्यायालय JM- भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा दोष सिद्ध करते हुए मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि को समायोजित करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिवस के साधारण कारवास की सजा भुगतनी होगी।
3. थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 278/2012 धारा 3/8 गौवध निवारण अधिनियम बनाम अभियुक्त फरहान पुत्र रफीक अहमद निवासी अहरौली शेख थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात में माननीय न्यायालय JM- भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा दोष सिद्ध करते हुए मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि को समायोजित करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिवस के साधारण कारवास की सजा भुगतनी होगी।
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