उत्तर प्रदेश ब्यूरो विनोद सोनकर*
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फतेहगढ़ **दिनांक- 11.09.2024
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।
अभियुक्तगण 1. गुडडू उर्फ शिशुपाल पुत्र मलिखान सिह 2. नन्हे उर्फ महिपाल पुत्र मलिखान सिह 3 भूरे पुत्र मलिखान सिह समस्त निवासीगण पहाडपुर बैरागर थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ 04 सरविन्द पुत्र नत्थूसिह यादव निवासी पंचम नगला थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0-307/2003 वाद स0- 193/2004 धारा 302/34, 307/34, 506 भा०द० वि० थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।
फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 11.09.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-05 कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा दोषसिध्द कर प्रत्येक
को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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