शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से डेरी संचालन करने पर हटाई गईं अवैध डेरी☆

 ब्यूरो चीफ अखिलेश निगम लखनऊ☆ 

शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से डेरी संचालन करने पर हटाई गईं अवैध डेरी

लखनऊ

नगर आयुक्त के निर्देशानुसार थाना गुडम्बा जोन 3 तथा जोन 7 अंतर्गत जानकीपुरम, रेनबो पब्लिक स्कूल, वृन्दावन विहार कॉलोनी, कल्याणपुर में तथा आस पास क्षेत्र पर नगर निगम द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध डेरी हटाने का अभियान चलाया गया।पुलिस बल, प्रवर्तन दल तथा कैटल कैचिंग प्रभारी अभिनव भारती, शिवेक वर्मा, सुपरवाइजर मनोज सिंह तथा अन्य कर्मचारियों के सहयोग से पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के नेतृत्व में अभियान चलाया गया।मौके पर कुल 6 भैंस, 1 भैंसा, 12 गाय को पकड़कर नगर निगम द्वारा संचालित ठाकुरगंज स्थित कांजी हाउस में निरुद्ध किया गया।उक्त क्षेत्र में कार्यवाही हेतु जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिन्हें नियमानुसार कार्यवाही के बाद ही रिहा किया जाएगा।

 डेरी संचालकों द्वारा घनी आबादी के बीच में डेरी का व्ययसाय किया जा रहा था। अवैध डेरी संचालकों द्वारा गोबर सड़क पर बहाया जा रहा था, जिससे मुख्य मार्ग बाधित हो रहा था और आवागमन प्रभावित होने के साथ-साथ कई मच्छर जनित संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ था। उक्त क्षेत्रों से निरंतर गंदगी फैलाने की शिकायत क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि द्वारा निरंतर प्राप्त हो रही थी, जिससे नालियां चोक हो रही थीं और कई जनसूचना अधिकार, तथा IGRS के तहत कार्यवाही भी लंबित थी। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नगर निगम आवासीय क्षेत्रों में डेरी व्यवसाय की अनुमति नहीं है।नगर निगम लखनऊ द्वारा अधिकतम दो गाय लाइसेंस के साथ पालने की अनुमति है। नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार भैंस को अपदूषण कारक पशु माना गया है, अतः नगर निगम लखनऊ द्वारा भैंस पालने की अनुमति नहीं दी जाती है

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