"कलाम द ग्रेट न्यूज / ब्यूरो चीफ जी.पी. दुबे"
*01 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक मनाया जाएगा 'सड़क सुरक्षा माह', मुख्यमंत्री के निर्देश पर जारी हुए दिशानिर्देश*
बस्ती, 1 जनवरी 2025.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार, 01 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक 'सड़क सुरक्षा माह' व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है।
*👉सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 5 जनवरी तक अनिवार्य*
भारत सरकार के निर्देशानुसार, सभी जिलाधिकारियों को 5 जनवरी 2025 तक जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों को शामिल कर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएंगे।
*👉सड़क निर्माण विभागों की जिम्मेदारी:*
एनएचएआई, एनएच एवं लोक निर्माण विभाग को ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर सुधारात्मक कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
*👉चिकित्सा विभाग की भूमिका:*
मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि दुर्घटनाओं के समय घायलों को त्वरित चिकित्सा सहायता मिले, इसके लिए चिकित्सकों को तैयार किया जाए।
*👉परिवहन और ट्रैफिक विभाग की कार्रवाई:*
*👉यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।*
ओवरस्पीडिंग और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ इंटरसेप्टर वाहन और ब्रीथ एनलाइजर से जांच कर चालान किए जाएंगे।
*व्यावसायिक वाहनों पर रेड रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य किया गया है। टेप न होने पर ₹10,000 का जुर्माना लगेगा।*
शिक्षा और सूचना विभाग की जागरूकता पहल:
*👉शिक्षा विभाग:*
जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से स्कूलों में डिबेट, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी।
*👉सूचना विभाग:*
जनपद के प्रमुख स्थलों पर सड़क सुरक्षा संबंधी होर्डिंग और पोस्टर लगाए जाएंगे।
*👉प्रदूषण प्रमाण-पत्र की जांच और गन्ना वाहनों के नियम:*
सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों के प्रदूषण प्रमाण-पत्र की जांच की जाएगी। प्रमाण-पत्र न होने पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
गन्ना लदे वाहनों पर भी रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य है, जिससे कोहरे के दौरान दुर्घटनाओं से बचाव किया जा सके।
*👉जनजागरूकता और समेकित प्रयासों का आह्वान*
सड़क सुरक्षा माह के दौरान सभी विभागों को एकजुट होकर कार्य करने और नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।
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